धारा-26-एकान्तिक विशेषाधिकार को गृहीता पट्टे पर उठा सकता है या अभ्यर्पित कर सकता है


अपने लाइसेन्स की शर्तों के अधीन रहते हुये किसी एकान्तिक विशेषाधिकार का गृहीता अपना सम्पूर्ण विशेषाधिकार या उसका कोई भाग पट्टे पर दे सकता है या अभ्यर्पित कर सकता है, किन्तु ऐसे विशेषाधिकार या उसके किसी भाग का कोई पट्टेदार या अभ्यर्पिती किन्हीं अधिकारों का इस प्रकार प्रयोग न करेगा जब तक कि गृहीता द्वारा आवेदन पत्र दिये जाने पर आबकारी आयुक्त ने उसे कोई ऐसा लाइसेंस न दे दिया हो ।