धारा-74-क-शास्ति आरोपण


(1)-यदि इस अधिनियम के अधीन दिये गये किसी लाइसेंस , परमिट या पास का धारक या ऐसे धारक का कोई कर्मचारी लाइसेन्स , परमिट या पास की किन्हीं शर्तों या इस अधिनियम के अधीन बनाये गये किसी नियम का उल्लंघन करता है तो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई आबकारी अधिकारी एक लाख रूपये से अनधिक की शास्ति आरोपित कर सकता है ।

(2) उपधारा (1) के अधीन शास्ति आरोपित करने का कोई आदेश नहीं दिया जायगा जब तक कि लाइसेंस , परमिट या पास के धारक या सम्बद्ध कर्मचारी को --
(क)-उन आधारों को जिन पर इस धारा के अधीन कार्यवाही किये जाने का प्रस्ताव है , सूचित करते हुये लिखित नोटिस न दे दी गई हो ;
(ख)-ऐसे समय के भीतर, जो नोटिस मे विनिर्दिष्ट किया जाय, ऐसे आधार के विरूद्ध लिखित रूप में अभ्यावेदन करने का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो ; और
(ग)-मामले में सुनवाई का उपयुक्त अवसर न दे दिया गया हो ।

(3) कोई व्यक्ति जिस पर उपधारा (1) के अधीन शास्ति आरोपित की जाय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के सम्बन्ध में उन्हीं तथ्यों पर अभियोजित नहीं किया जा सकेगा ।