धारा 17-इस अधिनियम के उपबन्ध के अधीन निर्माण करने के सिवाय मादक वस्तुओं के निर्माण का निषेध-


(1)-सिवाय कलेक्टर द्वारा तदर्थ दिये गये लाइसेन्स के प्राधिकार और उसके निबन्धनों तथा शर्तों के अधीन रहते हुए-
(क)-कोई भी मादक वस्तु निर्मित न की जायेगी,
(ख)-भॉंग के पौधे (कैनेविस सैटाइवा) की खेती न की जायेगी ,
(ग) -भॉंग के पौधे (कैनेविस सैटाइवा) के किसी भी ऐसे भाग का , जिससे कोई मादक भेषज निर्मित किया जा सकता हो, संग्रह न किया जायेगा ,
(घ) विक्रय के लिये किसी भी शराब को बोतल मे बन्द न किया जायेगा ,और
(ड.) कोई भी व्यक्ति ताड़ी से भिन्न किसी मादक वस्तु के निर्माण के लिये किसी प्रकार के सामान, भभका, बर्तन , औज़ार या उपकरण का न तो प्रयोग करेगा,न अपने पास या न क़ब्ज़े में रखेगा ।

(2)-सिवाय धारा 18 के अधीन आबकारी आयुक्त , द्वारा तदर्थ दिये गये लाइसेन्स के प्राधिकार और उसके निबन्धनों तथा शर्तों के अधीन रहते हुए कोई भी आसवनी अथवा यवासवनी न तो निर्मित की जायेगी न चलाई जायेगी ।