धारा -18-आसवनियों तथा भण्डागारों की स्थापना या उनके लिये लाइसेन्स दिया जाना-


(क) ऐसी आसवनी स्थापित कर सकता है जिसमें धारा 17 के अन्तर्गत दिये गये लाइसेन्स के अधीन स्प्रिट का निर्माण ऐसी शर्तों पर किया जा सकता है जिन्हें राज्य सरकार आरोपित करना उचित समझे ।
(ख)-इस प्रकार स्थापित किसी आसवनी को बन्द कर सकता है,
(ग)-किसी आसवनी अथवा यवासवनी के निर्माण के लिये तथा उसे चलाने के लिये लाइसेंस ऐसी शर्तों पर जिन्हें राज्य सरकार आरोपित करना उचित समझे , दे सकता है ।
(घ)-ऐसा भण्डागार स्थापित कर सकता है या उसके लिये लाइसेन्स दे सकता है जिसमें कोई मादक वस्तु उत्पाद शुल्क का भुगतान किये बिना जमा की जा सकती हो और रखी जा सकती हो, और
(ड.)-इस प्रकार स्थापित किसी भण्डागार को बन्द कर सकता है ।