धारा-19-आसवनी आदि से मादक वस्तुओ का हटाया जाना-
कोई मादक वस्तु इस अधिनियम के अधीन स्थापित किसी आसवनी , यवासवनी , भण्डागार या संग्रह करने के किसी अन्य स्थान से तब तक न हटायी जायेगी जब तक कि (अध्याय -5 के अधीन देय ) उत्पाद शुल्क (यदि कोई हो ) का भुगतान न कर दिया गया हो या उनके भुगतान के लिये बन्ध पत्र निष्पादित न कर दिया गया हो ।