धारा-20-विहित परिमाण से अधिक परिमाण मे मादक वस्तुओं को सिवाय परमिट के क़ब्ज़े में रखने का निषेध-
(1)-कोई भी व्यक्ति जो किसी मादक वस्तु का निर्माण , खेती,संग्रह या विक्रय करने के लिये लाइसेंस प्राप्त न हो, अपने क़ब्ज़े में कोई मादक वस्तु किसी ऐसे परिमाण से जिसे राज्य सरकार ने धारा -6 के अधीन फुटकर बिक्री की सीमा घोषित की हो, कलेक्टर द्वारा तदर्थ दिये गये परमिट के सिवाय , अधिक परिमाण में नही रखेगा ।
(2)-*निरसित
(3)- कोई लाइसेंस प्राप्त विक्रेता अपने लाइसेंस द्वारा प्राधिकृत स्थान से भिन्न स्थान में अपने क़ब्ज़े में कोई मादक वस्तु ऐसे परिमाण से ,जिसे राज्य सरकार ने धारा 6 के अधीन फुटकर बिक्री की सीमा घोषित की हो , कलेक्टर द्वारा तदर्थ दिये गये परमिट के सिवाय , अधिक परिमाण में न रखेगा ।