धारा-21-लाइसेंस प्राप्त किये बिना मादक वस्तुओं के विक्रय का निषेध-
कलेक्टर से लाइसेंस प्राप्त किये बिना किसी मादक वस्तु का विक्रय नहीं किया जायेगा : प्रतिबन्ध यह है कि —
(1)-कोई व्यक्ति जिसे धारा 17 के अधीन भॉंग के पौधे ( कैनाबिस सैटाइवा) की खेती करने या उसका संग्रहण करने का लाइसेंस प्राप्त हो, इस पौधे के उन भागों का जिनसे कोई मादक भेषज निर्मित किया जा सकता हो, किसी ऐसे व्यक्ति को जिसे इस अधिनियम के अधीन उसका व्यापार करने का लाइसेंस प्राप्त हो या किसी ऐसे अधिकारी को जिसे आबकारी आयुक्त विहित करे, लाइसेंस के बिना विक्रय कर सकता है ।
(2)-उत्तर प्रदेश के एक से अधिक जिलों मे विक्रय करने का लाइसेंस केवल आबकारी आयुक्त द्वारा ही दिया जायेगा ।