धारा-22-इक्कीस वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को विक्रय किये जाने का निषेध -
कोई लाइसेन्स प्राप्त विक्रेता और कोई ऐसा व्यक्ति जो ऐसे विक्रेता के सेवायोजन में हो और उसकी ओर से कार्य करता हो,किसी शराब या मादक भेषज को किसी ऐसे व्यक्ति को जो प्रत्यक्षत: इक्कीस वर्ष से कम आयु का हो , चाहे उसके द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उपभोग किये जाने के लिये और चाहे विक्रेता के भू-गृहादि पर या उसके बाहर उपभोग के लिये, न तो बेचेगा और न ही उसे देगा ।