धारा-23-इक्कीस वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को तथा महिलाओं को सेवायोजित करने का निषेध-
(1)-कोई व्यक्ति जो अपने भू-गृहादि पर उपभोग के निमित्त शराब बेचने के लिये लाइसेंस प्राप्त हो , उन घंटों के दौरान जिनमें ऐसे भू-गृहादि व्यवसाय के लिये खुले रखे जाते हों,ऐसे भू-गृहादि के किसी ऐसे भाग में जिसमें जनसाधारण द्वारा ऐसे शराब या स्प्रिट का उपभोग किया जाता हो, इक्कीस वर्ष से कम आयु के किसी व्यक्ति को या तो पारिश्रमिक सहित अथवा पारिश्रमिक के बिना न तो सेवायोजित करेगा या न सेवायोजित करने की अनुज्ञा देगा ।
(2)-कोई व्यक्ति जो अपने भू-गृहादि पर उपभोग के निमित्त विदेशी शराब बेचने के लिये लाइसेंस प्राप्त हो , उन घंटों के दौरान जिनमें ऐसे भू-गृहादि व्यवसाय के लिये खुले रखे जाते हों,आबकारी आयुक्त की लिखित पूर्व अनुज्ञा के बिना ऐसे भू-गृहादि के किसी ऐसे भाग में जिसमें जनसाधारण द्वारा ऐसे शराब या स्प्रिट का उपभोग किया जाता हो, किसी महिला को या तो पारिश्रमिक सहित अथवा पारिश्रमिक के बिना न तो सेवायोजित करेगा या न सेवायोजित करने की अनुज्ञा देगा ।
(3)-उपधारा (2) के अधीन दी गयी प्रत्येक अनुज्ञा लाइसेन्स पर पृष्ठांकित की जायेगी और उसे परिष्कृत किया जा सकता है या वापस लिया जा सकता है ।