धारा-24-क- विदेशी शराब के संबंध मे बिक्री करने का एकान्तिक या अन्य विशेषाधिकार देना
(1)-धारा- 31 के उपबन्धों के अधीन रहते हुये आबकारी आयुक्त किसी भी व्यक्ति को किसी क्षेत्र में किसी विदेशी शराब का-
(क)-निर्माण करने या थोक सम्भरण करने या दोनों ही के लिये , या
(ख)-निर्माण करने या थोक सम्भरण करने या दोनों ही के लिये और फुटकर बिक्री के लिये, या
(ग)थोक या फुटकर विक्रेताओं को थोक विक्रेता द्वारा बिक्री के लिये , या
(घ)दुकानों पर (केवल भू-गृहादि के बाहर उपभोगार्थ ) फुटकर बिक्री के लिये एकान्तिक या अन्य विशेषाधिकार के लिये लाइसेन्स या लाइसेंसों को स्वीकृत कर सकता है ।
(2)- किसी क्षेत्र के सम्बन्ध में उपधारा (1) के खण्ड (घ) के अधीन कोई लाइसेन्स या लाइसेंसों के स्वीकृत किये जाने से उसी क्षेत्र में होटलों और रेस्ट्रां में उनके ही भू-गृहादि में उपभोग के निमित्त विदेशी शराब की फुटकर बिक्री के लिये लाइसेन्स के स्वीकृत किये जाने पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।
(3)- जहाँ उस अवधि के लिये किसी क्षेत्र के सम्बन्ध में उपधारा (1) के खण्ड (घ) के अधीन एक से अधिक लाइसेन्स , स्वीकृत करने का प्रस्ताव हो वहॉं प्रत्येक ऐसे लाइसेंसों के लिये भावी प्रार्थियों को प्रस्ताव की अग्रिम सूचना दी जायेगी ।
(4)-इस धारा के अधीन एकान्तिक या अन्य विशेषाधिकार के लिये लाइसेंस स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में धारा 25 और धारा 39 के प्रतिबन्धात्मक खण्ड के उपबन्ध उसी प्रकार लागू होंगें जिस प्रकार वे धारा 24 के अधीन एकान्तिक विशेषाधिकार के लिये कोई लाइसेन्स स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध मे लागू होते हैं ।