धारा-24-ख- शंकाओं का निवारण


शंकाओं के निवारण के लिये एतद्द्वारा घोषित किया जाता है कि-
(क)राज्य सरकार को देशी शराब और विदेशी शराब के निर्माण और विक्रय का एकान्तिक अधिकार या विशेषाधिकार है ;
(ख)-धारा 41 के खण्ड (ग) में लाइसेंस फ़ीस के रूप में वर्णित धनराशि राज्य सरकार द्वारा ऐसा अधिकार या विशेषाधिकार स्वीकृत किये जाने के लिये वास्तव मे किराया या प्रतिफल है ;
(ग)-राज्य के आबकारी विभाग के अध्यक्ष के रूप में आबकारी आयुक्त को ऐसी फ़ीस अवधारित या वसूल करते समय , राज्य सरकार की ओर से और के लिये कार्य करने वाला समझा जायेगा ।