धारा -25-सैनिक कैन्टोनमेन्ट्स में शराब निर्माण तथा विक्रय-
किसी सैनिक कैन्टोनमेन्ट की परिसीमाओं के भीतर और उन परिसीमाओं से ऐसी दूरी के भीतर जिसे केन्द्रीय सरकार किसी मामले मे विहित करें,शराब के निर्माण या विक्रय के लिये या धारा 24 के अधीन शराब के संबंध मे एकान्तिक विशेषाधिकार के लिये कोई लाइसेंस तब तक न दिये जायेंगे जब तक की समादेशाधिकारी (Commanding Officer ) सहमति न दें ।