धारा- 28-क-कतिपय दशाओं मे अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क का आरोपण
(1)-जहाँ किसी यवासनी में,आबकारी विभाग के ऐसे अधिकारी के द्वारा -जिसे आबकारी आयुक्त इस निमित्त प्राधिकृत करे,परीक्षण करने पर स्टाक मे स्प्रिट या बियर का परिमाण स्टाक लेखे में प्रदर्शित परिमाण से अधिक पाया जाय,वहाँ यवासनी -पाये गये अधिक परिमाण पर धारा 28 के अधीन निर्धारित सामान्य दर पर उत्पाद-शुल्क की देनदार होगी ।
(2)-जहॉ ऐसे परीक्षण पर स्प्रिट या बियर का परिमाण स्टाक लेखे में प्रदर्शित परिमाण से कम पाया जाय और यह कमी (यवासनी मे वाष्पन,सलेज,और अन्य आकस्मिकताओं के कारण होने वाली हानि को पूरा करने के लिये और बोतल मे भरने और भण्डारण मे हुई हानि को पूरा करने के लिये दी गई ) दस (10) प्रतिशत की छूट सीमा से अधिक हो जाय , वहॉं आबकारी आयुक्त दस प्रतिशत से अधिक की ऐसी कमी के संबंध में उत्पाद-शुल्क की साधारण दर के एक सौ प्रतिशत के बराबर अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क का उदग्रहण उत्पाद-शुल्क की साधारण दर के अतिरिक्त करेगा ।