धारा-30-(क)-संविधान के आरम्भ होने के समय लगाये जाने वाले उत्पाद शुल्कों के सम्बन्ध मे अपवाद
(1)जब तक संसद द्वारा कोई प्रतिकूल व्यवस्था न की जाय,राज्य सरकार कोई ऐसा उत्पाद शुल्क लगाना जारी रख सकती है जिस पर यह धारा लागू होती हो और जिसे वह संविधान के आरम्भ होने के ठीक पूर्व तत्समय प्रवृत्त इस अध्याय के अधीन विधि पूर्वक लगा रही थी ।
(2)-उत्पाद -शुल्क , जिन पर यह धारा लागू होती है, निम्नलिखित हैं--
(क)- कोई उत्पाद शुल्क जो ऐसी मादक वस्तुओं ( या औषधीय या प्रसाधनिक विनिर्मितियों के विषय में हो जिनमें अल्कोहल हो) और जो इस अधिनियम के अर्थान्तर्गत उत्पाद शुल्कारोप्य न हों , और
(ख)-कोई उत्पाद शुल्क जो भारत के बाहर उत्पादित तथा उत्तर प्रदेश मे में आयातित किसी उत्पाद शुल्कारोप्य पदार्थ के विषय में हो , चाहे वह पदार्थ केन्द्रीय सरकार द्वारा यथापरिभाषित सीमा शुल्क सरहद के पार से आयातित हो अथवा नहीं ।
(3) इस धारा की कोई बात राज्य सरकार को कोई ऐसा उत्पाद शुल्क लगाने के लिये प्राधिकृत नही करेगी , जो इस राज्य में उत्पादित या निर्मित सामानों तथा इसी प्रकार के ऐसे सामानों के बीच दो इस प्रकार उत्पादित या निर्मित न किये गये हों , पूर्वोक्त के पक्ष में विभेद करे अथवा जो राज्य के बाहर उत्पादित या निर्मित सामानों की दशा में किसी एक क्षेत्र में निर्मित या उत्पादित सामानों तथा किसी दूसरे क्षेत्र में निर्मित या उत्पादित इसी प्रकार के सामान के बीच विभेद करें ।