धारा -38-माप , बाट तथा परीक्षण यंत्र


प्रत्येक व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन दिए गए लाइसेन्स के अधीन कोई मादक वस्तु निर्मित करता है या उसका विक्रय करता है--
(क) ऐसे माप , बाट या यन्त्र जिन्हें आबकारी आयुक्त विहित करें , की स्वयं व्यवस्था करने और उन्हे अच्छी दशा में रखने और
(ख) यदि ऐसे माप , बाट तथा यन्त्र विहित किए गए हों,तो तदर्थ यथाविधि अधिकृत किसी आबकारी अधिकारी द्वारा अधियाचन किए जाने पर किसी भी समय ऐसी मादक वस्तु का जो उसके क़ब्ज़े में हो, ऐसी रीति से माप लेने , तौल लेने या उसे परीक्षित करने , जैसा कि उक्त आबकारी अधिकारी अपेक्षा करें , के लिए बाध्य होगा ।