धारा-43- ताड़ी का विक्रय


यथापूर्वोक्त किसी ऐसे क्षेत्र में कोई ऐसा व्यक्ति जिसे किसी वृक्ष से निकाली गयी ताड़ी का अधिकार प्राप्त हो उस ताड़ी का बिना लाइसेंस के विक्रय ऐसे व्यक्ति को कर सकता है जिसे इस अधिनियम के अधीन ताड़ी का निर्माण करने या विक्रय करने का लाइसेंस प्राप्त हो ।