धारा-47- नियम बनाने की शक्ति


विशेषत: तथा पूर्ववर्ती उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना , राज्य सरकार किसी ऐसे क्षेत्र में जिसमें धारा 42 के उपबन्ध लागू किये गये हों , ताड़ी पैदा करने वाले वृक्षों के छिद्रण और ऐसे वृक्षों से ताड़ी निकालने , ऐसे वृक्षों को चिन्हित करने और ऐसे चिन्हों के अनुरक्षण को विनियमित करने के लिये नियम बना सकती है ।