धारा-60- अवैध आयात, निर्यात, परिवहन,निर्माण , क़ब्ज़ा , विक्रय आदि के लिये शास्ति


(1)- जो व्यक्ति इस अधिनियम का या इस अधिनियम के अधीन बनाये गये किसी नियम या दिये गये किसी आदेश का , अथवा इसके अधीन प्राप्त किसी लाइसेन्स , परमिट या पास का उल्लंघन करके ---
(क)-किसी मादक वस्तु का निर्यात करता है अथवा
(ख)-इस अधिनियम के धारा 63 के अधीन अनाच्छादित किसी मादक वस्तु का परिवहन करता है या उसे क़ब्ज़े में रखता है, अथवा
(ग)-स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 के अधीन आच्छादित चरस,गॉंजा या किसी अन्य मादक औषधि से भिन्न , प्राकृतिक एवं स्वत: उपज वाले जंगली भारतीय भांग (कैनाबिस सैटाइवा ) के पौधों की पत्तियों और छोटे डंठल ( जिनमे फूलों या फलों के अग्रभाग सम्मिलित नहीं है ) का संग्रह या विक्रय करता है ,अथवा
(घ)-कोई आसवनी , यवासवनी , विनिर्माणशाला या द्राक्षासवनी निर्मित करता है या चलाता है , या
(ड़)-किसी प्रकार का कोई सामान , भभका , बर्तन , औज़ार या उपकरण ताड़ी से भिन्न किसी मादक वस्तु के निर्माण के लिये प्रयुक्त करता है या अपने पास या अपने क़ब्ज़े में रखता है , या
(च)-इस अधिनियम के अधीन लाइसेन्स प्राप्त , स्थापित या चालू किसी आसवनी , यवासवनी , विनिर्माणशाला , द्राक्षासवनी या भण्डागार से कोई मादक वस्तु हटाता है, या
(छ)-विक्रय के प्रयोजन के लिये किसी शराब को बोतल में बन्द करता है , या
(ज)-धारा -61 द्वारा उपबंधित दशा के सिवाय किसी मादक वस्तु का विक्रय करता है , या
(झ)-धारा-42 के अधीन अधिसूचित क्षेत्रों में ताड़ी पैदा करने वाले वृक्षों से ताड़ी चुआता है , या निकालता है ,
तो उसे कारावास से दण्डित किया जायेगा जो उपखण्ड (झ) के अधीन किसी अपराध की स्थिति में दो वर्ष तक हो सकता है और जुर्माने से दण्डित किया जायेगा जो एक हज़ार रूपये तक हो सकता है और किसी अन्य स्थिति में कारावास से दण्डित किया जायेगा जो तीन वर्ष तक का हो सकता है और ऐसे जुर्माने से दण्डित किया जायेगा जो प्रतिफल शुल्क की धनराशि या शुल्क जो , यदि ऐसी मादक वस्तु के सम्बन्ध में इस अधिनियम और तदधीन बनाये गये नियमों और दिये गये आदेशों के अनुसार या तदधीन प्राप्त किसी लाइसेन्स , परमिट या पास के अनुसार कार्यवाही की गयी होती तो उद्ग्रहणीय होती , के दसगुने या दो हज़ार रूपये जो भी अधिक हो ,से कम न होगी ।

(2)-जो कोई इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये किसी नियम या दिये गये आदेश या इस अधिनियम के अधीन प्राप्त किसी लाइसेंस , परमिट या पास का उल्लंघन करके किसी मादक वस्तु का निर्माण करता है , उसे कारावास , जो छ: मास से कम नही होगा और जो तीन वर्ष तक हो सकता है , का दण्ड दिया जायेगा और उसे जुर्माने का भी दण्ड दिया जायेगा जो पॉंच हज़ार रूपये से कम नही होगा और जो दस हज़ार रूपये तक हो सकता है ।

(3)-जो कोई इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये किसी नियम या किये गये आदेश का उल्लंघन करके किसी मादक वस्तु का उपभोग करता है उसे जुर्माने का दण्ड दिया जायेगा जो एक हज़ार रूपये से कम नहीं होगा और जो दो हज़ार रूपये तक हो सकता है ।