धारा-67-क्षोभकारी (अफ़सोसनाक) तलाशी आदि लेने वाले आबकारी अधिकारी के लिये शास्ति
यदि कोई आबकारी अधिकारी --
(क)- सन्देह के उचित कारणों के बिना किसी स्थान में प्रवेश करता है , उसका निरीक्षण करता है या उसकी तलाशी लेता है अथवा उसमें प्रवेश करवाता है , उसका निरीक्षण करवाता है या उसकी तलाशी लिवाता है ; या
(ख)-इस अधिनियम के अधीन जब्त किये जाने योग्य किसी पदार्थ को अभिगृहीत करने या उसकी तलाशी लेने के बहाने किसी व्यक्ति की किसी सम्पत्ति को क्षोभकारी और अनावश्यक रूप से अभिगृहीत करता है ; या
(ग)- किसी व्यक्ति को क्षोभकारी और अनावश्यक रूप से निरूद्ध करता है, उसकी तलाशी लेता है या उसे गिरफ़्तार करता है ,
तो उसे ऐसी अवधि के लिये कारावास का दण्ड दिया जायगा जो एक वर्ष तक हो सकता है या अर्थदण्ड दिया जायगा जो पाँच हज़ार रूपये तक हो सकता है , या दोनो दण्ड दिये जायेंगे ।