धारा-69-(ख)-दुष्प्रेरण के लिए शास्ति
जो व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का दुष्प्रेरण करता है उसे भारतीय दण्ड संहिता (अधिनियम संख्या-45, 1860 ) की धारा 116 में किसी बात के होते हुये भी , दोष सिद्धि पर ऐसे दुष्प्रेरण के लिए वही दण्ड दिया जायगा , जो मूल अपराध के लिए उपबन्धित हैं , चाहे ऐसा अपराध ऐसे दुष्प्रेरण के फलस्वरूप किया गया हो अन्यथा नहीं ।