धारा-73(क)-जब्त की गई मादक वस्तु को नष्ट करने का आदेश


जहाँ घारा 72 या धारा 73 के अधीन कोई मादक वस्तु का अधिहरण किया जाय, वहॉं किसी न्यायालय द्वारा उस निमित्त दिये गये किसी आदेश के अधीन , यदि कलेक्टर की राय मे अधिहरण की गयी मादक वस्तु मानव उपभोग योग्य नहीं है अथवा यदि अधिहरण की गयी मादक वस्तु को भण्डारित अथवा परिरक्षित नहीं किया जा सकता तो वह ,इस अधिनियम के अंतर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी उक्त मादक वस्तु को नष्ट किये जाने का आदेश दे सकता है :
प्रतिबन्ध यह है कि मादक वस्तु के अधिहरण किये जाने के दिनांक से दो मास की समाप्ति के पश्चात के सिवाय या जहाँ अधिहरण के आदेश के विरुद्ध पुनर्विलोकन या किसी अपील हेतु आवेदन पत्र इस सम्बन्ध में ऐसे पुनर्विलोकन या अपील में पारित आदेश के अनुसार के सिवाय लंबित हो , नष्ट नहीं किया जाएगा :
अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा के अधीन मादक वस्तु नष्ट किये जाने हेतु कोई आदेश , उस व्यक्ति, जिसकी अभिरक्षा से मादक वस्तु बरामद किया गया हो , को 7 दिन की नोटिस के पश्चात सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना पारित नहीं किया जायेगा
प्रतिबन्ध यह भी है कि मादक वस्तु का पर्याप्त नमूना साक्ष्यिक अपेक्षाओं की पूर्ति के लिये परिरक्षित किया जायेगा ।