धारा-77-नियमों तथा अधिसूचनाओं का प्रकाशन


इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त नियम तथा जारी की गयी समस्त अधिसूचनायें सरकारी गजट में प्रकाशित की जायेंगीं और वे इस प्रकार प्रभावी होंगी मानो वे इस अधिनियम में ऐसे प्रकाशन के दिनांक से या ऐसे अन्य दिनांक से जो तदर्थ निर्दिष्ट किया जाय , अधिनियमित हुई हो । ( प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा या किसी निर्णय , डिक्री या आदेश में किसी प्रतिकूल बात के होते हुये भी राज्य सरकार द्वारा धारा 28 और धारा 29 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके जारी की गई अधिसूचना संख्या 3514-ई / तेरह -331-78 दिनांक 17 अप्रैल , 1978 और 1227 ई / तेरह -332-78, दिनांक 17 अप्रैल 1978 और उपर्युक्त अधिसूचनाओं द्वारा किये गये संशोधन , 1 अप्रैल 1978 को और से प्रवृत्त होंगे और सदैव 1 अप्रैल 1978 को और से प्रवृत्त समझे जायेंगे ।)
(अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा में या किसी संविदा , निर्णय , डिक्री या आदेश में किसी प्रतिकूल बात के होते हुये भी , राज्य सरकार द्वारा धारा 30 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके जारी की गयी अधिसूचना संख्या 3842 ई / तेरह -512-83, दिनांक 25 मई , 1983 पहली अप्रैल 1983 को और उसी दिनांक से प्रभावी होगी और सदैव से प्रभावी समझी जायेगी )