धारा-78-कतिपय वादों पर रोक
(1)-इस अधिनियम के या आबकारी राजस्व से सम्बन्धित तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अनुसरण में सद्भावपूर्वक किये गये या किये जाने के लिये आदिष्ट किसी कार्य के विषय मे क्षतिपूर्ति के लिये सरकार के या किसी अधिकारी या अन्य व्यक्ति के विरूद्ध कोई वाद किसी सिविल न्यायालय में प्रस्तुत न किया जा सकेगा ।
(2)-कोई सिविल न्यायालय किसी ऐसे वाद पर जो इस अधिनियम के अनुसरण में की गई अथवा की गई अभिकथित किसी बात के संबंध मे सरकार के विरूद्ध विधि पूर्वक लाया जा सकता हो , विचारण नहीं करेगा जब तक कि वह वाद परिवादित कार्य के दिनांक के पश्चात छ: माह के भीतर संस्थित न किया जाय ।