13-प्रीमियम रिटेल वेण्ड नियम 13 - लाइसेंसधारी (लाइसेंसधारियों) की मृत्यु होने पर -
यदि लाइसेंस किसी व्यक्ति द्वारा धारित किया जाता है या संयुक्त रूप से दो या उससे अधिक भागीदारों द्वारा धारित किया जाता है, तो लाइसेंसधारी या भागीदारों में से किसी एक भागीदार की मृत्यु की दशा में लाइसेंस प्राधिकारी को आवेदन करने पर जीवित व्यक्ति के साथ मृतक के विधिक वारिस (वारिसों) के नाम पात्रता शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन लाइसेंस अंतरित किया जा सकता है। परन्तु यह कि लाइसेंस नामान्तरण हेतु किये गये आवेदन पर विचार करने के पश्चात् वे अन्यथा अपात्र न पाये जायें। भागीदारों के विधिक उत्तरदायित्वों में कोई भेद नही किया जायेगा, जो संयुक्त रुप से तथा पृथक्-पृथक् उत्तरदायी होंगे।