17-प्रीमियम रिटेल वेण्ड नियम-17 - लाइसेंस रद्द किये जाने, नवीकृत न किये जाने या अभ्यर्पित किये जाने पर स्टाक का निस्तारण -


यदि लाइसेंस अवधि की निरंतरता के दौरान लाइसेंस रद्द या अभ्यर्पित किया जाता है या इसकी समाप्ति पर उसे नवीकृत नही किया जाता है, तो लाइसेंसधारी तत्काल लाइसेंस प्राप्त परिसर में अधिशेष रखे गये विदेशी मदिरा के स्टाक के सम्बन्ध में सूचना लाइसेंस प्राधिकारी को देगा और अधिशेष स्टाक का निस्तारण केवले आबकारी आयुक्त द्वारा दिये गये निदेशों के अधीन करेगा।