6-थोक देशी नियम-6- लाइसेंस हेतु पात्रता-


(1) देशी शराब के थोक बिक्रय की दुकानों के लिये लाइसेंस प्रत्येक जिला के लिये देशी शराब उत्पादक आसवनियों को दिया जा सकेगा।
(2) देशी शराब के थोक विक्रय की दुकानों के लिये त लाइसेंस प्रत्येक जिला के लिये एक या एक से अधिक संख्या में निम्नलिखित को भी दिया जा सकेगा:

(क) भारत का नागरिक हों।

अथवा भागीदारी वाली फर्म, जिसमें दो से अधिक भागीदार न हो, जो भारत के नागरिक हों।

(3) निकाल दिया गया है,

(4) लाइसेंस प्रदान किये जाने के पश्चात् भागीदार में कोई परिवर्तन अनुमन्य न होगा, परन्तु यदि लाइसेंस किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया गया हो, तो उसकी मृत्यु की दशा में उसके विधिक उत्तराधिकारी यदि पात्र हो, तो लाइसेंस की शेष अवधि के लिये लाइसेंसधारी बने रह सकते है। यदि संयुक्त रूप से दो भागीदारों द्वारा लाइसेंस प्राप्त किया गया हो तो किसी एक भागीदार की मृत्यु की स्थिति में जीवित व्यक्ति मृतक के विधिक उत्तराधिकारी, यदि पात्र हो, के साथ लाइसेंसधारी बने रह सकते हैं या दोनों भागीदारों की मृत्यु की दशा में उनके उत्तराधिकारी, यदि पात्र हो, लाइसेंसधारी बने रह सकते हैं। दो भागीदारों के वैधानिक उत्तरदायित्वों में कोई भेद नहीं किया जायेगा और दोनों सम्मिलित रूप से तथा अलग-अलग उत्तरदायी होंगे ।

(5) आवेदक, आबकारी राजस्व का बकायेदार या काली सूची में सम्मिलित न हो या अधिनियम के अधीन बनाई गई किसी नियमावली के उपबन्धों के अधीन आबकारी लाइसेंस धारण करने से विवर्जित न किया गया हो।

(6) (एक) आवेदक राज्य में देशी शराब, विदेशी ई मदिरा, बीयर तथा माडल शाप की फुटकर बिक्री की दुकानों का कोई लाइसेंस नहीं रखता हो।

(दो) आवेदक, ऋणशोधन क्षमता प्रमाण-पत्र अथवा प्राधिकृत आयकर मूल्यांकक द्वारा जारी सम्पत्ति स्वामित्व प्रमाण पत्र का धारक हो और उसकी ऋणशोधन क्षमता संबंधित लाइसेंस के लाइसेंस फीस के समतुल्य धनराशि से कम नही होनी चाहिए।

(7) आवेदक को निम्नलिखित की पुष्टि में पब्लिक नोटरी द्वारा सम्यक् रूप से सत्यापित शपथ-पत्र से प्रस्तुत करना होगा, अर्थात् :

(एक) यह कि समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश आबकारी की दुकानों की संख्या एवं स्थिति नियमावली, 1968 के उपबन्धों के अनुसार उस स्थान पर दुकान खोलने हेतु उपयुक्त परिसर रखता है अथवा उस स्थान पर किराये पर उपयुक्त परिसर का प्रबन्ध कर सकता है ।
(दो) यह कि उसके दुकान के प्रस्तावित परिसर के निर्माण में किसी विधि अथवा नियमों का उल्लंघन नहीं किया गया है।
(तीन) यह कि उसका एवं उसके परिवार के सदस्यों और आसवनी के प्रबन्धकों / निदेशकों का नैतिक चरित्र अच्छा है और उनकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है तथा उनको संयुक्त प्राप्त आबकारी अधिनियम, 1910 या स्वापक ओषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 अथवा किसी अन्य संज्ञेय एवं गैर जमानती अपराध में दण्डित नहीं किया गया है।

(चार) यह कि लाइसेंसधारी के रूप में चयनित हो जाने की दशा में जिला, जहाँ का वह निवासी है, के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक द्वारा के जारी इस आशय का प्रमाण-पत्र लाइसेंस जारी है होने के पूर्व प्रस्तुत करेगा कि उसका एवं उसके परिवार के सदस्यों का चरित्र अच्छा है एवं उनकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि या आपराधिक इतिहास नहीं है ।
(पाँच) यह कि वह किसी ऐसे व्यक्ति को बिक्रीकर्ता ई या प्रतिनिधि के रूप में नियोजित नहीं करेगा, जिसकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि हो, जैसा कि हो उपरोक्त उपखण्ड (तीन) में उल्लिखित है या जो री किसी संक्रामक रोग से ग्रसित हो या 21 वर्ष से कम आयु का हो या महिला हो। लाइसेंसधारी को जिला आबकारी अधिकारी से प्राधिकृत विक्रेता / प्रतिनिधि का फोटोयुक्त पहचान पत्र प्राप्त करना तथा निरीक्षणकर्ता अधिकारियों के मांगने पर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(छः) यह कि उस पर कोई लोक देयता या राजकीय देयता का बकाया नहीं है ।

(सात) यह कि वह ऋणशोधनक्षम है, और आवश्यक निधि रखता है या उसने कारोबार के संचालन के लिए आवश्यक निधि का प्रबन्ध कर लिया है, | जिसका ब्यौरा, यदि अपेक्षित होगा, तो लाइसेंस प्राधिकारी को उपलब्ध करा दिया जायेगा।