7-थोक देशी नियम-7 - लाइसेंस का जारी किया जाना -
लाइसेंस, प्रपत्र दे०श० - 2 में होंगे और समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा यथा निर्धारित लाइसेंस फीस का भुगतान, अधिमानतः ई-पेमेन्ट प्लेटफार्म के माध्यम से, और आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश के पक्ष में गिरवीकृत प्रतिभूति धनराशि सावधि जमा रसीद के माध्यम से अथवा ई-पेमेन्ट के माध्यम से जमा करने पर जिलावार की जायेगी।