8-थोक देशी नियम-8 – देशी शराब की आपूर्ति -
लाइसेंसधारी देशी शराब की आपूर्तियों, आबकारी विभाग द्वारा यथा अनुमोदित प्रतिफल शुल्क के भुगतान के प्रमाण के रूप में सुरक्षा कोड लगी विहित धारिता की बोतलों/ टेट्रा पैक्स में देशी शराब के लाईसेंस प्राप्त निर्माता आसवनियों से अथवा विशेष दशा में अन्य राज्यों की आसवनियों द्वारा उत्तर प्रदेश में स्थापित देशी मदिरा के बंधित गोदामों अर्थात बी0डब्ल्यू0सी0एल0–1 से, आबकारी शुल्क और ऐसे अन्य उद्ग्रहणों या करों, जो समय-समय पर उदग्रहणीय हो, के अग्रिम रूप से ई–पेमेन्ट प्लेटफार्म के माध्यम से पूर्ण भुगतान के पश्चात् उपाप्त करेगा।