9-थोक देशी नियम-9. अनुज्ञापनों की प्रास्थिति —


थोक विक्रय के अनुज्ञापन जनपद के मुख्यालय या संबंधित आबकारी निरीक्षक के मुख्यालय पर स्थित आबकारी विभाग के गोदाम में या जिला आबकारी अधिकारी द्वारा अनुमोदित परिसर में खोले जायेंगे जो समय-समय पर यथासंशोधित "उत्तर प्रदेश आबकारी दुकानों की संख्या व स्थिति नियमावली, 1968" के प्रावधानों के अनुसार होगा।