10-थोक देशी नियम -10- देशी शराब की बिकी हेतु क्षेत्र और पंजिकाओं का रखरखाव -


1-प्रपत्र दे०श0-2 में थोक विक्रय का लाइसेंसधारी अपनी लाइसेंस की शर्तों के अधीन रहते हुए देशी शराब का विक्रय
(एक) जिले के देशी शराब के फुटकर लाइसेंसधारियों को,

(दो) राज्य सरकार द्वारा विहित प्रक्रिया के अनुसार आबकारी आयुक्त की पूर्वानुमति से अतिरिक्त लाइसेंस फीस जमा करने के पश्चात् अन्य निकटवर्ती जिलों के फुटकर लाइसेंसधारियों को,
(तीन) आबकारी आयुक्त की पूर्वानुमति से उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों के थोक लाइसेंसधारियों को करने का
हकदार होगा।

(2) लाइसेंसधारी, पंजिका, पास बुक, स्टाक रजिस्टर और अन्य अभिलेखों को इलेक्ट्रानिक फारमेट में भी आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमोदित उत्तर प्रदेश आबकारी आनलाइन पोर्टल पर रख-रखाव करेगा और लाइसेंस प्राधिकारी अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा इलेक्ट्रानिक फार्मेट में मांगे जाने वाली समस्त सूचनाओं और विवरणों को विहित समय सीमा के भीतर उपलब्ध करायेगा।

(3) फुटकर विक्रेता द्वारा सभी शुल्कों, करों और उपकरों को सम्मिलित करते हुए देशी शराब के मूल्य अधिमानतः ई–पेमेन्ट प्लेटफार्म के माध्यम से जमा मूल्य के साथ प्रस्तुत किये गये मांग-पत्र के प्राप्त होने पर थोक विक्रेता लाइसेंसधारी के मांग-पनों पर उसके प्राप्त होने का दिनांक, समय अंकित करेगा और मांग-पत्र प्राप्त होने के अड़तालीस घंटों के भीतर देशी शराब की आपूर्ति करने के लिए बाध्य होगा।
उपरोक्तानुसार फुटकर लाइसेंसधारी को आपूर्ति करने में विफल रहने की दशा में सम्बन्धित थोक विक्रेता लाइसेंसधारी की प्रतिभूति धनराशि समपहृत किये जाने और उसका लाइसेन्स निरस्त किये जाने योग्य होगा। लाइसेंस निरस्त किये जाने की स्थिति में उसे ब्लैक लिस्ट किया जायेगा तथा उसे अन्य आबकारी लाइसेंसों के धारण किये जाने से विवर्जित किया जायेगा।

(4) आसवनियों या अन्य थोक दुकानों या बी0डब्ल्यू0सी0एल- 1 से थोक विक्रय की दुकानों को समस्त आपूर्तियां आबकारी आयुक्त द्वारा इस प्रयोजनार्थ विहित इलेक्ट्रानिक जनित परिवहन पास के माध्यम से की जायेंगी। लाइसेंसधारी द्वारा प्राप्ति और आपूर्ति की सभी प्रविष्टियां इस प्रयोजनार्थ विहित अभिलेखों में अंकित की जायेगी ।

(5) थोक विक्रय दुकान से प्रतिदिन दी गयी निकासी की प्रविष्टियां, आबकारी आयुक्त द्वारा विहित पंजिका में अंकित की जायेगी ।

(6) प्रतिदिन के प्रारम्भिक अवशेष का लेखा, प्राप्ति, योग, विक्री तथा दिन के समापन अवशेष का सरांश इलेक्ट्रानिक फार्मेट में आबकारी आयुक्त द्वारा विहित पंजिका में अनुरक्षित किया जायेगा तथा उत्तर प्रदेश आबकारी आन लाईन पोर्टल पर भी अपलोड किया जायेगा ।

(7) विहित तीव्रता, आयतन, ब्राण्ड एवं पैकेजिंग के प्रकार (ग्लास/पेट बोतल) की देशी शराब की बिकी आबकारी विभाग द्वारा अनुमोदित शुल्क के भुगतान के प्रमाण के रूप में सुरक्षा प्रणाली के अन्तर्गत नियमानुसार सुरक्षा कोड लगी बोतलों में उसी हालत में की जायेगी जैसा कि आसवनी अथवा अन्य थोक दुकान अथवा बी0डब्ल्यू०सी०एल-1 से प्राप्त की गयी हो।

(8) पर्यावरणीय प्रदूषण को नियंत्रित किये जाने हेतु देशी मदिरा की आपूर्ति में प्रयुक्त पेट बोतलों को एकत्रित किये जाने तथा नष्ट किये जाने की व्यवस्था सम्बन्धित आसवक/थोक विक्रेता को करना होगा।