12-थोक देशी नियम-12. निरीक्षण–


कोई आबकारी अधिकारी जो आबकारी निरीक्षक से निम्न श्रेणी का न हो को जब कभी वह थोक विक्रय की दुकान का निरीक्षण करें, लेखों का परीक्षण करने और देशी शराब के स्टाक की जांच करने के लिए प्रत्येक सुविधा दी जायेगी।