17-थोक देशी नियम-17. विखंडन एवं अपवाद-
(1) समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश आबकारी (देशी शराब थोक बिक्री दुकान का व्यवस्थापन) नियमावली, एतद्द्वारा विखण्डित की जाती है!
(2) ऐसे विखण्डन के होते हुए भी उप नियम (1) में निर्दिष्ट नियम के उपबन्धों के अधीन देशी शराब के ऐसे थोक लाइसेंसों के लिए वित्तीय वर्ष 2001-2002 के लिए पहले से निष्पादित व्यवस्थापन विधिमान्य रहेगा और 31 मार्च, 2002 तक लागू रहेगा।