18-थोक देशी अनुज्ञापन-निबन्धन एवं शर्ते-
1-लाइसेंसधारी देशी शराब की आपूर्तियों आबकारी विभाग द्वारा यथा अनुमोदित लागू प्रतिफल शुल्क के भुगतान के प्रमाण के रूप में सुरक्षा कोड लगी विहित धारिता की पेट / ग्लास बोतलों / टेट्रा पैक्स में देशी शराब के लाइसेंसप्राप्त विनिर्माता आसवनियों से अथवा विशेष दशा में अन्य प्रदेशों की आसवनियों द्वारा उत्तर प्रदेश में स्थापित देशी मदिरा के बंधित गोदामों अर्थात बी0डब्ल्यू0सी0एल0-1 से आबकारी शुल्क या ऐसे अन्य उद्ग्रहणों या करों, जो समय-समय पर उदग्रहणीय हों, के अग्रिम रूप से ई–पेमेन्ट प्लेटफार्म के माध्यम से पूर्ण भुगतान के पश्चात् प्राप्त करेगा।
2-लाइसेंसधारी आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित देशी शराब के विहित अधिकतम थोक विक्रय मूल्य से अधिक मूल्य एवं यथानिर्धारित अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क के अलावा कोई अन्य धनराशि फुटकर लाइसेंस धारकों से प्रभारित नहीं करेगा।
3-थोक विक्रय लाइसेंसधारी अपने लाइसेंस की शर्तों के उपबंधों के अधीन देशी शराब का विक्रय जिले के फुटकर लाइसेंसधारियों को या अन्य जिलों के फुटकर लाइसेंसधारियों को नियम-10 के उप खण्ड (1), (2) व (3) के उपबंधों के अनुसार करेगा।
4-थोक विक्रेता को देशी शराब की निकासी पी०डी०- 25 ए पास के अधीन होगी। ऐसी समस्त निकासियों के कम्प्यूटर जनित पास और अभिलेखों को विहित पंजिका में अनुरक्षित रखा जायेगा।
5-लाइसेंसधारी आबकारी आयुक्त द्वारा विहित पंजिका में फुटकर विक्रेता से प्राप्त समस्त मांग पत्रों की प्रविष्टि करेगा, जिसमें फुटकर लाइसेंसधारी की मांग, मांग पत्र प्राप्ति का समय व दिनांक और आपूर्ति की गयी मात्रा सम्मिलित होगी और ऐसी सूचनाओं को उ०प्र० आबकारी आनलाईन डाट इन वेबसाइट पर अपलोड किया जायेगा।
6-लाइसेंसधारी या लाइसेंसधारी का प्राधिकृत विक्रेता फुटकर विक्रेता को प्रति दिन देशी शराब की निकासी की प्रविष्टि विहित विक्रय पंजिका व फुटकर विक्रेता की पासबुक में प्रविष्टि की जायेगी तथा जिसे यथानिर्धारित एम.आई. एस. (मैनेजमेन्ट इनफारमेशन सिस्टम) के माध्यम से (www.upexcise.in) बसाइट पर अपलोड किया जायेगा।
7-देशी शराब के प्रारम्भिक अवशेष प्राप्ति, बिकी तथा बंद होने के अधिशेष का दिन प्रतिदिन का विवरण स्टाक रजिस्टर में प्रतिदिन अनुरक्षित रखा जायेगा।
8. लाइसेंसधारी प्रतिफल शुल्क और अन्य करों आदि को सम्मिलित करते हुये देशी शराब की लागत के साथ मांग पत्र की प्राप्ति के 48 घंटे के अन्दर देशी शराब की आपूर्ति नियमावली 2002 ( यथासंशोधित) के निबंधन एवं शर्तें के नियम-8 के अन्तर्गत देने के लिये बाध्य होगा। लाइसेंसधारी को देशी शराब आपूर्ति करने में विफल होने की दशा में उसकी प्रतिभूति निक्षेप जब्त की जा सकेगी तथा लाइसेंस निरस्त होने योग्य होगा।
9. लाइसेंसधारी प्राप्त दैनिक मांग पत्रों का दुकानवार रजिस्टर और मांग पत्रों के सम्बन्ध में की गयी कुल निकासी का विवरण अनुरक्षित करेगा तथा आबकारी विभाग उत्तर प्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड जायेगा।
10. लाइसेंसधारी आबकारी आयुक्त द्वारा तीन प्रतियों में निर्धारित प्रारुप पर नियम-11 के उपबन्धों के अनुसार परिवहन पास कम्प्यूटर जनित जारी करेगा, जिसमें फुटकर विक्रेता का नाम निकासी का दिनांक तथा समय, कय की गयी मात्रा व प्रतिफल शुल्क अंकित होगा।
11. देशी शराब का भण्डारण केवल लाइसेंस प्राप्त परिसर में ही किया जायेगा। लाइसेंसधारी बिना अनुमति के परिसर का विस्तार नही करेगा।
12. लाइसेंसधारी लाइसेंसप्राप्त परिसर में आबकारी विभाग द्वारा अनुमोदित सुरक्षा कोड चस्पा देशी शराब की पेट / ग्लास बोतलों / टेट्रा पैक्स ही रखेगा व कोई अन्य मादक मदिरा या मादक ओषधि लाइसेंसप्राप्त परिसर में नहीं रखी जायेगी।
13. लाइसेंसधारी अपने कब्जे में कोई अप्राधिकृत मदिरा या मादक ओषधि नहीं रखेगा।
14. थोक विक्रेता को शराब अथवा किसी अन्य प्रकार की मदिरा की भराई बोतलों में करने, ब्लेन्ड या रंजित करने की अनुमति नहीं है, और वह अपने कब्जे में इस प्रयोजनार्थ कोई उपकरण नहीं रखेगा।
15. लाइसेंसधारी, लाइसेंसप्राप्त परिसर में रखी बोतलों पर लेबुल, कैप्सूल सील व सुरक्षा कोड चस्पा से कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा।
16. लाइसेंसप्राप्त परिसर 14 अप्रैल ( आंबेडकर जयन्ती), 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस). 2 अक्टूबर (गांधी जयन्ती ) 26 जनवरी(गणतंत्र दिवस) तथा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अधिसूचित किसी अन्य दिवस को छोड़कर बिक्रय के लिये प्रातः 08:00 बजे से सायं 08:00 बजे तक खुला रखेगा। लाइसेंस प्राधिकारी / जिलाधिकारी सुसंगत विधियों के अधीन कानून व्यवस्था या सामान्य निर्वाचन सम्बन्धी किया-कलापों आदि के कारण से भी दुकान की बन्दी के आदेश दे सकता है। उक्त उल्लिखित कारणों से दुकान की बन्दी के लिये कोई क्षतिपूर्ति देय नहीं होगी।
17. लाइसेंसधारी दुकान के प्रवेश द्वार पर आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमोदित सुस्पष्ट सूचना पट्ट पर लाइसेंसधारी का नाम, लाइसेंस दुकान की स्थिति, लाइसेंस की अवधि तथा अन्य सूचना जो लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा निर्दिष्ट की गयी हो, मोटे अक्षरों में अंकित करेगा। साइन बोर्ड में निम्नलिखित सूचना को प्रदर्शित करना होगा:
“परिसरों के बाहर आस-पास या सार्वजनिक स्थान पर शराब पीना वर्जित है। इस संबंध में कोई भी उल्लंघन दण्डनीय होगा।"
18. लाइसेंसधारी निरीक्षणकर्ता प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित समस्त संभव सहायता प्रदान करेगा और समस्त दस्तावेज और अभिलेखों को प्रस्तुत करेगा।
19. लाइसेंसधारी आबकारी आयुक्त द्वारा समय-समय पर यथा निर्गत ऐसे अन्य सामान्य या विशिष्ट आदेशों का पालन करेगा।
20. लाइसेंसधारी किसी भी ऐसे व्यक्ति को विक्रेता के रूप में सेवायोजित नहीं करेगा जो इक्कीस वर्ष से कम आयु का हो या जो किसी संक्रामक रोग और/ या छुआ-छूत रोग से ग्रस्त हो या अपराधिक पृष्ठ–भूमि का हो या महिला हो । लाइसेंसधारी को जिला आबकारी अधिकारी द्वारा निर्गत अधिकृत बिक्रेता / अधिकृत प्रतिनिधि का फोटोयुक्त पहचान पत्र प्राप्त करना तथा निरीक्षणकर्ता अधिकारियों के मांगने पर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
21 - लाइसेंसधारी को लाइसेंस प्राप्त परिसर के निकासी गेट पर एवं गोदाम के अन्दर अच्छी गुणवत्ता का सी०सी०टी०वी० कैमरा लगाना एवं कार्यरत रखना अनिवार्य होगा, जिसे आई०पी० एड्रेस के माध्यम से आबकारी विभाग के मुख्यालय से देखा जा सके।
22- लाइसेंसधारी को गोदाम के परिसर में अग्नि शमन यंत्र लगाये जाने के अलावा सुरक्षा प्रणाली के लिसे आवश्यक व्यवस्था करना भी अनिवार्य होगा।
23-उत्तर प्रदेश की आसवनियों या अन्य राज्यों की उत्तर प्रदेश में स्थापित बी0डब्ल्यू०सी०एल०-1 से देशी मदिरा के परेषण के परिवहन ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम युक्त यानों का ही प्रयोग किया जायेगा।
24- लाइसेंसधारी देशी मदिरा, विदेशी मदिरा बियर अथवा माडल शाप का कोई फुटकर लाइसेंस धारण नहीं करेगा।
25 – दुकानवार धारिता व तीव्रतावार / ब्राण्डवार तथा पैकेजिंगवार पेट / कांच की बोतलों और टेट्रा पैक्स के उठान का विवरण यथानिर्धारित पोर्टल पर प्रतिदिन अपलोड किया जायेगा।
26 - लाइसेंसधारी अपनी बिकी बढाने के लिए किसी प्रकार का प्रलोभन नहीं देगा।
27 - फुटकर लाइसेंसधारियों के मांगपत्र का निस्तारण प्रथम आगत प्रथम पावत (फर्रुट कम फर्रुट सर्वड) सिद्धान्त के अनुसार किया जायेगा।
28 - लाइसेंसधारी कम से कम एक सप्ताह के स्टाक के समतुल्य मंदिरा का संचय करेगा।
29- लाइसेंसधारी द्वारा विक्रय की जाने वाली मदिरा के मूल्य के भुगतान की व्यवस्था इलेक्ट्रानिक पेमेन्ट प्लेटफार्म यथा- डेविट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, भीम आर०टी०जी०एस० एन०ई०एफ०टी० एवं अन्य इसी प्रकार के माध्यमों के साथ-साथ नकद रुप में कराई जायेगी।
30- लाइसेंसधारी अभिलेखों के रख-रखाव के लिये कम्प्यूटर आपरेटर की नियुक्ति करेगा।
31 - लाइसेंसधारी लाइसेंसप्राप्त परिसर का फोटों और अक्षांश व देशान्तर, अवस्थिति का चित्रण विक्रेताओं के नाम व पते जिला आबकारी अधिकारी द्वारा अनुप्रमाणन के पश्चात् चस्पा करने हेतु उत्तरदायी होगा और आबकारी मुख्यालय को एक सप्ताह के भीतर लाइसेंस की अभिप्रमाणित प्रति प्रस्तुत कराना होगा।
32- लाइसेंसधारी अपने गोदाम परिसर से मदिरा की सील्ड पेटियों का उठान उन पर लगे सुरक्षा कोड की स्कैनिंग करने के पश्चात् सुनिश्चित करेगा।