1-वैयक्तिक होम लाइसेंस-दिशानिर्देश -
वैयक्तिक होम लाइसेंस- दिशानिर्देश -
(निजी व्यक्तियों को निर्धारित फुटकर सीमा से अधिक मदिरा क्रय, परिवहन एवं निजी कब्जे में रखने हेतु)
1-वैयक्तिक होम लाइसेंसी भारत निर्मित विदेशी मदिरा और समुद्र पार आयातित मदिरा हेतु निर्धारित सीमा तक के क्रय, एवं कब्जे में रखने हेतु अधिकृत होगा।
2-वैयक्तिक होम लाइसेंस परिसर में परिवार के सदस्य, रिश्तेदार, परिवार के अतिथि एवं मित्र जो वयस्क हों द्वारा बिना वैयक्तिक होम लाइसेंस के धारक को किसी प्रकार का भुगतान (कैश अथवा दोनों) किये लाइसेंसी की सहमति से मदिरा पान कर सकेंगे।
3-निर्धारित लाइसेंस फीस का भुगतान करने पर पात्र आवेदकों को जिला कलेक्टर द्वारा वैयक्तिक होम लाइसेंस स्वीकृत किया जायेगा।
4-वैयक्तिक होम लाइसेंस की वार्षिक अथवा वर्ष के किसी भाग की निर्धारित लाइसेंस फीस जिला आबकारी अधिकारी के यहां जमा किया जायेगा। अधिकतम 03 आबकारी वर्षों हेतु वैयक्तिक होम लाइसेंस स्वीकृत किया जा सकेगा।
5. वैयक्तिक होम लाइसेंस हेतु ऐसे आवेदक पात्र होंगे जो विगत 05 वर्षों से आयकर दाता हों। आवेदन पत्र के साथ विगत 05 वर्षों के आयकर रिटर्न की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा। विगत 05 आयकर निर्धारण वर्षों में से न्यूनतम 03 वर्षों में आवेदक द्वारा न्यूनतम 20 प्रतिशत श्रेणी में आयकर का भुगतान किया गया होना चाहिये। यदि कृषि आय के कारण 20 प्रतिशत आयकर के स्लैब में आने के बावजूद किसी आवेदक पर कर की देयता नहीं बनती हो तब ऐसा आवेदक भी उक्त लाइसेंस हेतु अर्ह होगा।
6- वैयक्तिक होम लाइसेंस के आवेदन पत्र के साथ आवेदक के पैन कार्ड एवं आधार कार्ड की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न होना अनिवार्य होगा।
7- आवेदक को उसके निवास जहाँ वह माता-पिता, पुत्र/पुत्रियों और पत्नी सहित निवास हो में ही वैयक्तिक होम लाइसेंस स्वीकृत किया जायेगा। इस हेतु आवेदक को अप मूल निवास के स्वामित्व संबंधी अभिलेख अथवा किरायानामा की स्वप्रमाणित प्रति प्रस्तुत करना होगा। इस संबंध में उक्त आशय का नोटेराइज्ड शपथपत्र भी आवेदक द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा। फार्म हाउस में वैयक्तिक होम लाइसेंस लाइसेंस स्वीकृत नहीं किये जायेंगे।
8. आवेदक को इस आशय का शपथ-पत्र भी प्रस्तुत होगा कि वह-
i. किसी अनधिकृत अथवा 21 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को उक्त परिसर में प्रवेश से सुरक्षित रखेगा।
ii. परिसर में कोई अवैध पदार्थ नहीं रखेगा।
9- वैयक्तिक होम लाइसेंस शर्तों का उल्लंघन पाये जाने की दशा में लाइसेंसधारी के विरुद्ध संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम की सुसंगत धाराओं और इसके अंतर्गत बनाये गये नियमों के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी तथा प्रतिभूति धनराशि को राज्य सरकार के पक्ष में जब्त कर लिया जायेगा ।
10. वैयक्तिक होम लाइसेंस के परिसर में मदिरा की निम्न अधिकतम मात्रा संचित कर सकेगा:
1-Whisky :-
BII- 700/750 ml- 10 btls / cans
BIO-175ml- 2 btls / cans
-1000ml- 4 btls / cans
-700/750 ml- 10 btls / cans
2-Rum :-
BII- 700/750 ml- 3 btls / cans
BIO-1000ml- 1 btls / cans
-700/750 ml- 4 btls / cans
3-Brandy :-
BII- 700/750 ml- 4 btls / cans
BIO-175ml- 1 btls / cans
-1000ml- 1 btls / cans
-700/750 ml- 4 btls / cans
4-Gin :-
BII- 700/750 ml- 3 btls / cans
BIO-1000ml- 1 btls / cans
-700/750 ml- 2 btls / cans
5-Vodka :-
BII- 700/750 ml- 6 btls / cans
BIO-1000ml- 1 btls / cans
-700/750 ml- 6 btls / cans
6-Cider :-
BII- 700/750 ml- 2 btls / cans
BIO-1000ml- 1 btls / cans
-700/750 ml- 2 btls / cans
7-Wine :-
BII- 1000 ml- 1 btls / cans
-700/750 ml- 6 btls / cans
BIO-450 ml- 1 btls / cans
-300 ml- 1 btls / cans
-1500 ml- 2 btls / cans
-700/750/1000 ml- 6 btls /
8-Champaign :-
BII- 1000 ml- 2 btls / cans
-700/750 ml- 2 btls / cans
BIO-450 ml- 1 btls / cans
-300 ml- 1 btls / cans
-1500 ml- 2 btls / cans
-700/750/1000 ml- 4 btls /
9-Beer ;-
BII- 500/650 ml- 48 btls / cans
BIO- 500 ml - 1 btls / cans
-1000ml- 6 btls / cans
-500 / 650 ml- 48 btls / cans
10-Liqueur ;-
BII- 1000 ml - 2 btls / cans
- 700/750 ml- 4 btls / cans
BIO-1000ml- 2 btls / cans
-700/750 ml- 4 btls / cans
11-Tequila :-
-BII- 700/750 ml- 4 btls / cans
- BIO-700/750 ml-4 btls / cans
12-Mezcal :-
- BII- 700/750 ml- 2 btls / cans
- BIO-700/750 ml-2 btls / cans
13-Cognac :-
-BII- 700/750 ml- 4 btls / cans
- BIO-1000ml- 2 btls / cans
-700/750 ml- 4 btls / cans
14-Bitters :-
- BII- 700/750 ml- 1 btls / cans
- BIO-700/750 ml-2 btls / cans
15-LAB :-
- BII- upto 650 ml- 48 btls / cans
- BIO-1000ml- 1 btls / cans
- -upto 650 ml- 48 btls / cans
उपरोक्त के अतिरिक्त समस्त श्रेणी के कुल 24 बोतल 90 एम.एल. / 60 एम.एल. की धारिता में अनुमन्य होगी।