2-वैयक्तिक होम लाइसेंस के प्राविधान-


"वैयक्तिक होम लाइसेंस" का तात्पर्य इस नियमावली के अधीन अपने आवसीय परिसर में भारत निर्मित विदेशी मदिरा और समुद्रपार आयातित मदिरा के, अपने परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों, अतिथियों और मित्रों, जिनकी उम्र 21 वर्ष से कम न हो, द्वारा उपभोग हेतु किसी व्यक्ति को विशेषाधिकार स्वीकृत किये जाने से है।
प्रपत्र पी0एच0-1 में लाइसेंस, पात्र व्यक्तियों को विभिन्न प्रकार की भारत निर्मित विदेशी मदिरा और समुद्रपार आयातित मदिरा को अपने आवासिक परिसर में पारिवारिक सदस्यों, रिश्तेदारों, अतिथियों एवं मित्रों जो 21 वर्ष की आयु से कम न हो, के उपभोग के लिए राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथा विहित मात्रा तक खरीदने, परिवहन करने व रखने हेतु स्वीकृत किया जा सकता है।

वैयक्तिक होम लाइसेंस के लिए यह आवश्यक है कि आवेदकः

(क) भारत का नागरिक हो,
(ख) 21 वर्ष की आयु से अधिक हो,
(ग) प्रस्तावित परिसर, भवन, घर या फ्लैट जहाँ वह अपने परिवार सदस्यों के साथ रहता / रहती हो का / की स्वामी / स्वामिनी होना चाहिए; या
(ध) भवन, घर या फ्लैट जहाँ वह अपने परिवार के सदस्यों साथ निवास करता/करती है के किराये सम्बन्धी सुसंगत दस्तावेज रखता / रखती हो;
(ड) विगत पाँच वर्षों से आयकर दाता/दात्री हो; (च) विगत पाँच आयकर निर्धारण वर्षों में से कम तीन कर निर्धारण वर्षों में न्यूनतम 20 प्रतिशत आयकर श्रेणी के अन्तर्गत आयकर भुगतान किया गया हो।

वैयक्तिक होम लाइसेंस हेतु “प्रपत्र "ग" में आन लाइन आवेदन सम्बन्धित जिला के जिलाधिकारी, जहाँ आवेदक और उसके परिवार के सदस्य निवास कर रहें हों को दिया जायेगा, जिसके साथ निम्नतलिखित दस्तावेज संलग्न करने होंगे-

(एक) दो नवीनतम पासपोर्ट साइज की फोटो;

(दो) पैन कार्ड व आधार कार्ड की स्व प्रमाणित प्रति;

(तीन) पते के साक्ष्य हेतु आवेदक व उसके पारिवारिक सदस्यों द्वारा आवासिक प्रयोजन हेतु प्रयुक्तज किये जा रहे प्रस्तावित परिसर, भवन, घर या फ्लैट की प्रति;

(चार) प्रस्तावित परिसर, भवन, घर या फ्लैट के स्वामित्व / किराया करार के साक्ष्य की प्रति;
(पाँच) प्रपत्र पी0एच0-2 में परिवार के वयस्क सदस्यों (यदि कोई हो) के इस आशय का शपथ-पत्रकि वे प्रस्तावित परिसर में आवेदक के साथ रहते / रहतीं हैं और उन्हें आवेदक के पक्ष में वैयक्तिक होम लाइसेंस स्वीपकृतकिये जाने में कोई आपत्ति नही है;
(छह) फार्म "पी0एच0-3" में आवेदक/ आवेदिका का इस आशय का शपथ-पत्र कि प्रस्तावित परिसर में रहने वाला वह एवं उसके परिवार के सदस्यों का नैतिक चरित्र अच्छा है और उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है तथा न ही संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 (अधिनियम संख्याथ 4 सन् 1910) या स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी अधिनियम, 1985 के अधीन परिवार के किसी सदस्य के विरूद्ध कोई मामला विचाराधीन है और न ही कोई आपराधिक मुकदमें में भारत के किसी न्यायालय द्वारा दोषी ठहरायें गये है। वह किसी अनधिकृत व्यक्ति और अवयस्क को लाइसेंस परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं देगा /देगी एवं न ही लाइसेंस परिसर में निर्धारित सीमा में उत्तर प्रदेश में बिक्री योग्य भारत निर्मित विदेशी मदिरा एवं आयातित मदिरा के सिवाय किसी प्रकार की अवैध / गैर कानूनी मदिरा
या मादक पदार्थनहीं रखेगा/रखेगी।

(सात) जिला कलेक्टर/पुलिस अधीक्षक/ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक या सम्बन्धित जिला के पुलिस कमिश्नर द्वारा प्राधिकृत पुलिस अधिकारी द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र की प्रति ।

वैयक्तिक होम लाइसेंस (पी0एच0-1)-

लाइसेस के लिए पात्र और पी0एच0-1 लाइसेंस प्राप्त करने का इच्छुक व्यक्ति जिला के कलेक्टर को आन-लाइन आवेदन करेगा।

जिला आबकारी अधिकारी आवेदक की वास्तविक्ता अभिनिश्चित करने एवं आवेदन में उपलब्ध कराये गये विवरणों को सत्यापित करने तथा वैयक्तिक होम लाइसेंस परिसर की उपयुक्तता का परीक्षण भी करने के लिए ऐसी जॉच, जैसा कि वह आवश्यक समझे करने के पश्चात् उक्त आवेदन अपनी आख्या के साथ जिला कलेक्टर को प्रेषित करेगा।

जिला कलेक्टर आवश्यकतओं एवं अन्य कारकों को ध्यान में रखते हुए, जैसा वह उचित समझे, और आबकारी आयुक्त तथा राज्य सरकार के निर्देशों, जैसा कि इस सम्ब समय समय पर जारी किये जायें, के अध्यधीन होम लाइसेंस स्वीकृत कर सकता है। जिला कलेक्टर के अनुमोदनोंपरान्त आवेदक लाइसेंस फीस आन लाइन जमा करेगा और प्रतिभूति धनराशि की एफ०डी०आर० प्रति पोर्टल पर अपलोड करेगा। सम्बन्धित जिला का जिला आबकारी अधिकारी अपने आफिस में मूल एफ0डी0आर0 के जमा पर पी. एच. 1 प्रपत्र में वैयक्तिक होम लाइसेंस अपने डिजीटल हस्ताक्षर से जनित करेगा। लाइसेंस धारी से प्रत्यीक छ: माह पश्चात एक घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वह अपने लाइसेंस प्राप्त परिसर में विहित सीमा से अधिक मदिरा का भण्डातरण नहीं कर रहा है।

पी0एच0-1 लाइसेंस के परिसर का निरीक्षण केवल आबकारी आयुक्ता की अनुमति से किया जायेगा ।
उल्लंघन, या आबकारी, ओपियम या डेन्जरस ड्रग्स विधियों के अधीन किसी अपराध के लिए दोष सिद्धि होने पर
लाइसेंसधारी सुसंगत विधियों के अधीन अधिरोपित किन्हीं शास्तियों के अतिरिक्त अपने लाइसेंस और अग्रिम जमा को समपहृत किये जाने का दायी होगा।