4-समुद्रपार विदेशी नियम 4- आयात के परमिट के लिए आवेदन-
कोई अनुज्ञप्त विक्रेता जो थोक विक्रय या फुटकर विक्रय के लिये समुद्र पार विदेशी मदिरा के उत्तर प्रदेश में आयात करने पर इच्छुक हो, उस स्थान के कलेक्टर या जिला आबकारी अधिकारी को, जहां मदिरा का आयात किया जाना है, स्वयं या अपने प्राधिकृत अभिकर्ता के माध्यम से प्रारूप एफ० एल० 33 में आयात परमिट के लिए आवेदन प्रस्तुत करेगा। आवेदन के साथ समय समय पर राज्य सरकार द्वारा यथा नियत परमिट फीस जमा करने के सबूत के लिए कोषागार चालान संलग्न किया जायेगा।