6-समुद्रपार विदेशी नियम- 6- परेषण का सत्यापन -
परेषण की प्राप्ति पर आवेदक, इस स्थान के जिला आबकारी अधिकारी या आबकारी निरीक्षक को, जहां मदिरा का आयात किया गया है, उसके आगमन को तुरन्त सूचित करेगा और उसको परेषण की जाँच करने और उसकी अन्तर्वस्तु का परीक्षण करने या यदि आवश्यक हो जाय उसका नमूना लेने की अनुमति देगा -
प्रतिबन्ध यह है कि यदि परेषण का सत्यापन उसके आगमन की सूचना के 48 घंटे के भीतर, जिला आबकारी अधिकारी या आबकारी निरीक्षक द्वारा नहीं किया जाता है तो आयातकर्ता को परेषण को खोल सकने का विकल्प होगा।