7-समुद्रपार विदेशी नियम-7- सुरक्षा होलोग्राम का लागू किया जाना -


समुद्रपार विदेशी मदिरा के परेषण की प्राप्ति के पश्चात् आयातकर्ता जिला आबकारी अधिकारी के माध्यम से आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश के कार्यालय में सुरक्षा होलोग्राम के लिये मांग पत्र प्रस्तुत करेगा। समुद्रपार विदेशी मदिरा की कोई भी बोतल बिना सुरक्षा होलोग्राम लगाये न तो कब्जे में रखी जायेगी और न ही जनता को इसका विक्रय किया जायेगा।