8-समुद्रपार विदेशी नियम- 8-परमिट फीस का प्रतिदाय –
यदि आयातकर्ता परमिट का उपयोग समुद्र पार विदेशी मदिरा का आयात करने के लिये नहीं करता है तो वह परमिट के दिनांक से तीन माह के भीतर परमिट को कलेक्टर या जिला आबकारी अधिकारी को वापस कर सकता है और कलेक्टर या जिला आबकारी अधिकारी से परमिट फीस का प्रतिदाय के लिये आवेदन कर सकता है। कलेक्टर या जिला आबकारी अधिकारी, आयातकर्ता द्वारा जमा की गई परमिट फीस के प्रतिदाय की अनुज्ञा दे सकता है, परन्तु आवश्यक जांच के पश्चात् उसके सन्तुष्ट होने पर कि परमिट के अधीन, कोई कारोबार नहीं किया गया है और कोई परेषण प्राप्त नहीं किया गया है।