फुटकर विदेशी नियम-3 फुटकर बिक्री के लिए लाइसेंसों का व्यवस्थापन-


(क) इस नियमावली के उपबन्धों और लाइसेंस फीस और प्रतिभूति धनराशि के भुगतान के अधीन रहते हुए, विदेशी मदिरा की बिकी के लिए फुटकर दुकान का इसमें यथाविनिर्दिष्ट निर्धारित फीस प्रणाली द्वारा अथवा प्रस्ताव आमंत्रित कर व्यवस्थापन या पुनर्व्यवस्थापन किया जायेगा।

(ख) भू-गृहादि के बाहर उपभोग के लिए मुहरबन्द बोतलों और आबकारी आयुक्त द्वारा समय-समय पर यथा अनुमोदित ऐसे पात्रों में विदेशी मदिरा एवं वाइन की फुटकर बिक्री के लिये लाइसेंस प्रपत्र विदेशी मंदिरा- 5 (घ) में प्रदान किया जायेगा।