फुटकर विदेशी नियम-6 - लाइसेंस की स्वीकृति-


इस नियमावली के उपबन्धों के अनुसार लाइसेंस फीस को अधिमानतः ई-पेमेन्ट प्लेटफार्म के माध्यम से भुगतान करने एवं जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में गिरवीकृत सावधि जमा रसीद के माध्यम से अथवा ई-पेमेन्ट के माध्यम से प्रतिभूति धनराशि जमा करने पर लाइसेंस स्वीकृत किया जायेगा।
परन्तु यह कि नवीकरण की स्थिति में पूर्व में नकद/ई-पेमेन्ट या राष्ट्रीय बचत पत्र (एन0एस0सी0) अथवा बैंक गारंटी के माध्यम से जमा की गयी प्रतिभूति, तब तक मान्य होगी, जब तक इसकी वापसी न कर दी जायेगी। लाइसेंसधारी से यह अपेक्षा की जायेगी कि वह उस जिले में ऋणशोधन क्षमता प्रमाण पत्र अथवा प्राधिकृत आयकर मूल्यांकक द्वारा निर्गत सम्पत्ति स्वामित्व प्रमाण-पत्र की मूलप्रति प्रस्तुत करे, जहाँ से उसे लाइसेंस, स्वीकृति के समय जारी किया गया है।