परिपक्वन नियम-5


5. परिपक्वन बंधित भाण्डागार के परिसर में आबकारी आयुक्त के पूर्व आदेशों के बिना या उसमें जड़ी हुई स्थायी वस्तु के सम्बन्ध में कोई परिवर्द्धन या परिवर्तन नहीं किया जायगा। परिपक्वन बंधित भाण्डागार केवल प्रभारी आबकारी अधिकारी की उपस्थिति में ही खोला और बन्द किया जायेगा।