फुटकर विदेशी नियम- 7 - लाइसेंस स्वीकृति के लिए आवेदन-
(क) जब कभी किसी क्षेत्र या स्थान में नया लाइसेंस स्वीकृत करना प्रस्तावित हो, लाइसेंस प्राधिकारी, दैनिक समाचार पत्रों, जिनका उस क्षेत्र में परिचालन हो, में व्यापक प्रचार और आबकारी विभाग की वेबसाइट (www.upexciseportal.in) के साथ-साथ जिला की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने के पश्चात् इस निमित्त आन लाइन आवेदन-पत्र आमंत्रित करेंगे।
(ख) विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों, जिनकी लाइसेंस की स्वीकृति कलेक्टर द्वारा प्रस्तावित है, की सूची दुकानवार लाइसेंस फीस प्रतिभूति धनराशि और धरोहर धनराशि सहित कलेक्टर के कार्यालय, तहसील कार्यालय, जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय और उप आबकारी आयुक्त प्रभार के कार्यालय में प्रदर्शित की जायेगी। यह सूचना आबकारी विभाग की वेबसाइट (www.upexciseportal.in) के साथ-साथ प्रत्येक जिला की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित की जायेगी ।
(ग) लाइसेंस की स्वीकृति के लिए आवेदन समाचार पत्रों में अधिसूचित विज्ञप्ति में दी गई समय सारिणी के अनुसार ऑनलाइन जमा किये जायेंगे। आवेदन के साथ (एक) ऋणशोधन क्षमता प्रमाणपत्र अथवा प्राधिकृत आयकर मूल्यांकक द्वारा निर्गत सम्पत्ति स्वामित्व प्रमाण-पत्र (दो) पैन कार्ड, (तीन) गतवर्ष की आयकर विवरणी की छायाप्रति (चार) विहित प्रारूप में शपथ-पत्र ( पॉंच) धरोहर धनराशि के बैंक ड्रॉफ्ट की स्कैन कॉपी, जो सम्बन्धित दुकान के जिला के जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में जारी हों, को , अपलोड करना अनिवार्य होगा। राज्य सरकार द्वारा यथानिर्धारित दर से प्रसंस्करण फीस व उस पर संदेय मूल्य संवर्धित कर / माल और सेवा कर का भुगतान आन लाइन किया जायेगा।
(घ) आवेदन प्राप्ति के लिए नियत किया जाने वाला अन्तिम दिनांक समाचार पत्रों और आबकारी विभाग की वेबसाइट (www.upexciseportal.in) में किए गए विज्ञापन में यथा नियत दिनों की संख्या से पहले न होगा।