परिपक्वन नियम-6
6. परिपक्वन बन्धित भाण्डागार में परिशोधित स्प्रिट के अतिरिक्त निष्प्रभावी स्प्रिट और माल्ट स्प्रिट के परिपक्वन की अनुमति दी जायेगी। आबकारी आयुक्त द्वारा स्प्रिट को परिपक्व करने की अनुमति केवल उत्तर प्रदेश की पेय मदिरा का विनिर्माण करने वाली आसवनियों को दी जायेगी।