परिपक्वन नियम-8


8. बन्धित भाण्डागार को स्प्रिट का अन्तरण आसवक द्वारा दिए गए यथास्थिति सामान्य या विशेष बन्ध पत्र के अधीन किया जायेगा। अभिवहन या भाण्डागारकरण में किसी अपचय के लिए कोई भत्ता नहीं दिया जायेगा और आसवक अपचय पर यदि कोई हो, जो अभिवहन या भण्डारकरण के दौरान हुआ हो, पूरे शुल्क का भुगतान करेगा, जिसकी गणना प्रत्येक वर्ष 30 जून, 30 सितम्बर, 31 दिसम्बर और 31 मार्च को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए की जायेगी।