परिपक्वन नियम-10


10. परिपक्व स्प्रिट केवल वि० म०-3 या वि० म०-3-क में लाइसेन्स प्राप्त परिसरों को भारत में निर्मित विदेशी मदिरा पर उद्ग्रहणीय शुल्क का भुगतान करने के पश्चात् जारी की जायेगी। परिपक्वन बन्धित भाण्डागार से निर्गमन आसवनियों से स्प्रिट के निर्गमन के शुल्क के भुगतान से सम्बन्धित नियमों के अनुसार किया जायेगा।