परिपक्वन नियम-14
14. परिपक्वन बन्धित भाण्डागार हाल में भण्डारण की गई स्प्रिट का आबकारी आयुक्त के आदेश पर विश्लेषण किया जायेगा। यदि स्प्रिट निम्नतर गुणवत्ता और मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त पाई जाती है तो इसे अस्वीकार और नष्ट किया जा सकता है या आबकारी आयुक्त के आदेशों के अधीन अन्यथा कार्यवाही की जा सकती है। परिपक्वन बन्धित भाण्डागार के प्रभारी अधिकारी स्प्रिट के वितरण को रोकने और तत्काल ऐसी स्प्रिट के नमूने को विश्लेषण के लिए भेजने के लिए सशक्त हैं।