फुटकर विदेशी नियम-9- लाइसेंस के लिए जिला स्तरीय समिति-
विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री हेतु लाइसेंसधारियों के चयन हेतु एक जिला स्तरीय समिति होगी। समिति के सदस्य निम्नलिखित होंगे अर्थात्ः-
(एक) जिला का कलेक्टर —अध्यक्ष
(दो) जिला के पुलिस अधीक्षक/ वरिष्ठपुलिसअधीक्षक या सम्बन्धित पुलिस कमिशनरी के पुलिस आयुक्त द्वारा नामनिर्दिष्ट एक अधिकारी, जो सहायक पुलिस आयुक्त के रैंक से अन्यून हो—सदस्य
(तीन) आबकारी आयुक्त द्वारा नामनिर्दिष्ट आबकारी विभाग का एक राजपत्रित अधिकारी —सदस्य
(चार) जिला का जिला आबकारी अधिकारी—सदस्य/सचिव