नियम -2-


नियम-2 (1) (क) आबकारी आयुक्त द्वारा बोतलों में भरने का लाइसेंस प्रपत्र वि०म०-3 में निम्न को स्वीकृत किया जा सकता है
[एक ] आसवक (डिस्टिलर) को स्प्रिट की बोतल भराई के लिये
[ दो | यवासवक (ब्रुअर) को बियर की बोतल भराई के लिये, और
[ तीन ] द्राक्षासवक (विंन्टनर) को वाइन की बोतल भराई के लिए, और
[चार] पी0डी- 33 लाइसेंस धारण करने वाली ऐसी कम्पनी या इकाई, जिसका न्यूनतम रू0 52 करोड़ का निवेश तथा न्यूनतम 40 के0एल0 प्रतिदिन की क्षमता हो, को रूपया 25 लाख की बैंक प्रत्याभूति सहित शपथ पत्र द्वारा यह आश्वासन तथा प्रतिबद्धता प्रदान करने पर कि उसे स्प्रिट की बोतल भराई हेतु एफ0एल0- 3 लाइसेंस स्वीकृत किये जाने के दिनांक से दो वर्ष के भीतर रु0 25 प्रति किलोलीटर स्वीकृत क्षमता के आधार पर जमा करके पेय आसवनी अधिष्ठापित करना होगा। पेय आसवनी स्थापित करने के लिये यदि कोई इकाई विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर पेय आसवनी स्थापित करने में विफल रहती है तो पूर्वोक्त बैंक प्रत्याभूति, आबकारी आयुक्त द्वारा राज्य सरकार के पक्ष में समपहृत कर ली जायेगी और बोतल भराई लाइसेंस, आसवनी प्रवर्तित किये जाने तक निलम्बित अवस्था में रहेगा।
(ख) प्रपत्र वि०म०-3 में लाइसेंसधारक बोतल में भरने के अपने विषेशाधिकार को पूर्णतः या उसके किसी अंश को-
[एक ] उत्तर प्रदेश राज्य के दूसरे आसवक, यवासवक या द्राक्षासवक
[ दो| भारत में दूसरे राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के किसी आसवक, यवासवक या द्राक्षासवक
[ तीन] भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर के किसी आसवक, यवासवक या द्राक्षासवक को भारत में उसके पूर्ण स्वामित्वाधीन समनुषंगी इकाई को समनुदेशित कर सकता है।
[चार | अन्य राज्य के बोतल भराई संयंत्र का लाइसेंसधारक भी लाइसेंस के लिये अर्ह होगा, परन्तु ऐसे लाइसेंसधारक की बोतल भराई इकाई निम्नलिखित मानदण्डों को पूरा करती हो-

(क) बोतल भराई इकाई की वार्षिक कारबार व्यापारावर्त रुपया 100 करोड़ (राजस्व / आबकारी शुल्क सहित) से कम न हो,
(ख) बोतल भराई इकाई की वार्षिक उत्पादन क्षमता पांच लाख केसेज से कम न हो,
(ग) बोतल भराई इकाई का कारबार कम से कम 03 राज्यों में हो, जिनमें न्यूनतम एक करोड़ जनसंख्या हो, परन्तु यह कि ऐसा कोई समनुदेशिती इस रूप में किसी अधिकार का तब तक प्रयोग नहीं करेगा जबतक कि वि०म०-3क लाइसेंस के धारक द्वारा दिये गये आवेदन पत्र पर आबकारी आयुक्त द्वारा उसे प्रपत्र वि०म०-3-क में लाइसेस स्वीकृत न कर दिया गया हो।
(ग) किसी आसवक, यवासवक द्राक्षासवक तथा उक्त नियमावली के नियम संख्या 2 ( 1 ) क (चार) में विनिर्दिष्ट इकाई को बोतल में भरने हेतु प्रपत्र वि०म०-3-क में बाटलिंग लाइसेंस आबकारी आयुक्त द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिया जा सकता है।-

(एक) कोई आसवक, यवासवक द्राक्षासवक या उक्त नियमावली के नियम संख्या 2 ( 1 ) (क) (चार) में विनिर्दिष्ट इकाई उसके द्वारा बोतल में भरी गई स्प्रिट के लेबिलों पर आबकारी आयुक्त का अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त अपना ब्राण्ड नाम लिखने का हकदार होगा।
(दो) आबकारी आयुक्त की विशेष अनुज्ञा के अधीन और उसके अनुसार, के सिवाय रंगना, समिश्रण करण 2, ( ब्लेडिंग), सुवासित करना या तीव्रतावरोह करना निषिद्ध होगा।
( 2 ) न्यूनतम रूपये 2,00,000 (रूपये दो लाख) के अधीन रहते हुये, किसी आसवक या द्राक्षासवक की र स्थिति में स्प्रिट या वाइन या कम तीव्रता के मादक पेयों र पर बाटलिंग फीस निम्नलिखित दर पर या समय-समय हा पर राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से आबकारी आयुक्त द्वारा यथा निर्धारित दरों पर उद्गृहीत किया जायेगा तथा इसकी अग्रिम वसूली की जायेगी।

(क) स्प्रिट या वाइन-बाटलिंग शुल्क -
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एफ0एल0-3 के लिये ( प्रति बोतल)
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धारिता ——— बाटलिंग शुल्क (रू में)
1-2000 मि0लीo. ——-- 3.14
2-1000 मि0लीo. —--—. 1.57
3-700 व 750 मि0ली0. —- 1.21
4-500 मि0लीo ————- 0.85
5-375 मि0ली०————— 0.72
6-180 मि0ली0 ————- 0.48
7-100 मि0ली0————- 0.30
8-90 मि0ली0————— 0.30
9-60 मि0ली0————- 0.18

एफ0एल0-3ए- के लिये ( प्रति बोतल)
———————————-
धारिता ——— बाटलिंग शुल्क (रू में)
1-2000 मि0लीo. ——-- 4.11
2-1000 मि0लीo. —--— 2.05
3-700 व 750 मि0ली0.—- 1.63
4-500 मि0लीo ————- 1.21
5-375 मि0ली०————— 0.97
6-180 मि0ली0 ————- 0.60
7-100 मि0ली0————- 0.36
8-90 मि0ली0————— 0.36
9-60 मि0ली0————- 0.24

(ख) कम तीव्रता के मादक पेय- बाटलिंग शुल्क -
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एफ0एल0-3 के लिये ( प्रति बोतल)
——————————-
धारिता ——— बाटलिंग शुल्क (रू में)
1-1000 मि0लीo. —--0.18
2-650 मि0ली0. —- —0.10
3-500 मि0लीo ———0.08
4-325 /330 मि0ली०—0.06
5-275 मि0ली0 ———0.05
6-275 मि0ली0 से कम—-0.04

एफ0एल0-3ए- के लिये ( प्रति बोतल)
————————
धारिता ——— बाटलिंग शुल्क (रू में)
1-1000 मि0लीo. —--0.30
2-650 मि0ली0. —- 0.18
3-500 मि0लीo ———0.12
4-325 /330 मि0ली०—0.08
5-275 मि0ली0 ———0.06
6-275 मि0ली0 से कम—-0.05

(3) न्यूनतम रूपये 2,00,000.00 (रूपये दो लाख ) के अधीन रहते हुय किसी यवासवक की स्थिति में बाटलिंग फीस निम्नलिखित दर पर या समय-समय पर राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से आबकारी आयुक्त द्वारा यथानिर्धारित दर पर उद्गृहीत किया जायेगा तथा इसकी अग्रिम वसूली की जायेगी।
बीयर-बाटलिंग शुल्क -
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एफ0एल0-3-के लिये ( प्रति बोतल)
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धारिता ——— बाटलिंग शुल्क (रू में)
1-ड्राट बियर प्रति ड्रम
(50 ली धारिता) ——- 30.19
2-650 मि0लीo. —-- 0.66
3-500 मि0ली0.—- - 0.54
4-350 मि0लीo या
उससे कम मात्रा की बोतल —0.36

एफ0एल0-3ए-के लिये ( प्रति बोतल)
————————-
धारिता ——— बाटलिंग शुल्क (रू में)

1-ड्राट बियर प्रति ड्रम
(50 ली धारिता) ——- 36.23
2-650 मि0लीo. —-- 0.78
3-500 मि0ली0.—- - 0.60
4-350 मि0लीo या
उससे कम मात्रा की बोतल —0.48

(4)-*निकाल दिया गया

(5) विदेशी मदिरा ( इकोनामी श्रेणी को छोड़कर) को बोतलों में भरने पर स्पेशल बोतल भराई फीस निम्नलिखित दरों पर उदगृहीत किया जायेगा और इसकी अग्रिम वसूली की जायेगी परन्तु यह कि 180 एम०एल० से कम धारिता की बोतलों की भराई के लये स्पेशल बाटलिंग फीस रु048 प्रति केस से अधिक नहीं होगी

विदेशी मदिरा-स्पेशल बोतल भराई फ़ीस
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एफ0एल0-3-के लिये ( प्रति बोतल)
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धारिता —स्पेशल बोतल भराई फ़ीस (रू में)
1-700 मि0लीo.
या उससे ऊपर —-- 3 रू
2-375 मि0ली0 या उससे ऊपर परंतु 700 मि0लीo से कम .—-2 रू
3-180 मि0लीo या
उससे कम धारिता के लिये—1 रू

एफ0एल0-3ए-के लिये ( प्रति बोतल)
————————-
धारिता —स्पेशल बोतल भराई फ़ीस (रू में)
1-700 मि0लीo.
या उससे ऊपर —-- 3 रू
2-375 मि0ली0 या उससे ऊपर परंतु 700 मि0लीo से कम .—- 2 रू
3-180 मि0लीo या
उससे कम धारिता के लिये— 1 रू

(6) बियर को बोतलों में भरने पर स्पेशल बोतल भराई फीस निम्नलिखित दर पर उदगृहीत किया जायेगा और इसकी अग्रिम वसूली की जायेगी

एफ0एल0-3-के लिये ( प्रति बोतल)
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धारिता —स्पेशल बोतल भराई फ़ीस (रू में)
1-650 मि0लीo.
या उससे ऊपर —-- 2 रू
2-500 मि0ली0 या उससे ऊपर परंतु 650 मि0लीo से कम .—-1 रू
3-500 मि0लीo पात्रों से
कम धारिता के लिये—0.50 रू

एफ0एल0-3ए- के लिये ( प्रति बोतल)
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धारिता —स्पेशल बोतल भराई फ़ीस (रू में)
1-650 मि0लीo.
या उससे ऊपर —-- 2 रू
2-500 मि0ली0 या उससे ऊपर परंतु 650 मि0लीo से कम .—-1 रू
3-500 मि0लीo पात्रों से
कम धारिता के लिये—0.50 रू