नियम-3


नियम-3(1) - नियम -2 के अधीन बोतल में भरने हेतु लाइसेंस के लिए आवेदन पत्र देने वाला व्यक्ति अपने आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित विवरण आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश को प्रस्तुत करेगा, जिसे निर्धारित पोर्टल पर भी अपलोड करेगा:
(क) स्थान जहाँ पर और भू-गृहादि जिसमें बोतलों में भराई की जायेगी, को अक्षांश एवं देशान्तर दर्शाते हुए जिओटैगिंग करेगा।
(ख) सप्ताह या मास में लगभग कितने दिन बोतलों में भराई की जायेगी, वह भू - गृहादि का एक विस्तृत नक्शा भी देगा जिसमें विभिन्न कक्ष या उप कक्ष तथा सभी स्थायी फिक्सचर्स दिखाये गये हों । यदि कर देय *विहीन (नान बाण्डेङ) भू–गृहादि में बोतलों में भराई की जानी हो तो यह नक्शा दो प्रतियों में दिया जायेगा और यदि कर देंय भू- गृहादि में बोतलों में भराई की जानी हो तो यह नक्शा तीन प्रतियों में दिया जायेगा ।

(2) यदि जाँच के पश्चात आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश का यह समाधान हो जाये कि आवेदक अपेक्षित लाइसेंस प्राप्त करने योग्य है तथा जिस भू–गृहादि में वह बोतलों में भराई कार्य करना चाहता है वह उपयुक्त है तो वह ऐसे व्यक्ति को लाइसेंस दे सकते हैं। प्रत्येक लाइसेंस धारी 1,00,000 (एक लाख ) रूपये की सावधि जमा रसीद जो आबकारी आयुक्त के पद नाम से प्रतिश्रुत हो, प्रतिभूति के रूप में लाइसेंस लेने के पूर्व जमा करेगा। लाइसेंसधारी को उन पर मिलने वाला ब्याज, जब वह देय हो जाय, लेने की अनुज्ञा दी जायेगी।